नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बुधवार को स्पष्ट किया कि आकलन वर्ष 2017-18 में आयकर रिटर्न जमा करते समय सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना आधार नंबर देना होगा जो इस विशिष्ट पहचान संख्या को पाने के पात्र हैं।
सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के तहत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरते समय आधार या आधार आवेदन के नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है।
इसके अलावा एक जुलाई, 2017 से स्थाई खाता संख्या पैन के लिए आवेदन करने को भी आधार जरूरी होगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार या नामांकन आईडी का ब्योरा सिर्फ उन्हीं लोगों को देना होगा जो आधार नंबर पाने के पात्र हैं। इस के अनुरूप आयकर कानून की धारा 139 एए के तहत आधार नंबर देना उन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं होगा जो आधार कानून, 2016 के मुताबिक निवासी नहीं हैं।
कानून के तहत निवासी से तात्पर्य उन लोगों से है जो नामांकन के लिए आवेदन करने की तारीख से पहले कम से कम 12 महीने या कुल 182 दिन तक भारत में रहे हैं।
आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी की लक्षित आपूर्ति, लाभ एवं सेवा कानून, 2016 के तहत सिर्फ निवासी को ही आधार नंबर प्राप्त करने का अधिकार है।