पेट्रोल पंपों पर शनिवार से नहीं चलेंगे पुराने नोट, राजमार्गों’ पर लगेगा टोल

Samachar Jagat | Friday, 02 Dec 2016 04:10:47 AM
Note ban rules: 2 Dec last date for buying petrol, air tickets using old Rs 500 notes

नई दिल्ली। सरकार ने पेट्रोल पंपों और हवाईअड्डों पर टिकट खरीद में पुराने 500 रुपए के नोट के उपयोग पर शनिवार से रोक लगाने का फैसला किया है। वहीं राजमार्गों’’ पर पुराने नोट में टोल के भुगतान के लिए मिली छूट भी कल समाप्त हो जाएगी। गड़बड़ी की रिपोर्ट के बीच यह निर्णय किया गया है।

इससे पहले, तीनों जगहों पर पुराने नोटों के उपयोग की छूट 15 दिसंबर तक दी गई थी।

राष्ट्रीय राजमागो’ पर सभी टोल प्लाजा में कार्ड स्वैप पीओएस मशीनें लगाई गई हैं। इसके जरिए लोग अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान कर सकते हैं। हालांकि दो दिसंबर की मध्यरात्रि से 200 रुपए से अधिक के टोल या फास्ट टैग की खरीद के लिए 500 रुपए के उपयोग की अनुमति होगी।

सरकार ने पिछले सप्ताह जन-उपयोगी सेवाओं के बिल, पेट्रोल खरीदने, मोबाइल रिचार्ज, रेल टिकट और हवाईअड्डों पर हवाई टिकट खरीदने के लिए पुराने 500 रुपए के उपयोग की छूट 15 दिसंबर तक देने की घोषणा की थी।

हालांकि दो दिसंबर की मध्यरात्रि से हवाईअड्डों और पेट्रोल पंपों पर पुराने नोट के उपयोग की छूट वापस लेने का फैसला किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि मुा का उत्पादन, उसे भेजने एवं वितरण की प्रक्रिया जारी है और धीरे-धीरे अधिक नकदी बैंकों में जा रही है। साथ ही डिजिटल भुगतान में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है और आने वाले दिनों में इसमें उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।

पेट्रोल पंपों को छूट वाली सूची से हटाते हुए मंत्रालय ने कहा, ‘‘अब अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों में डिजिटल लेन-देन का विकल्प बढ़ा है और यह पाया गया है कि तेल एवं गैस विपणन कंपनियां डिजिटल साधनों से भुगतान स्वीकार करने को बेहतर रूप से तैयार हैं।’’

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी की आपूर्ति छूट श्रेणी में बनी रहेगी और इसका भुगतान पुराने 500 रुपए के नोट में किया जा सकेगा।

सरकार ने गत आठ नवंबर को 500 और 1,000 रुपए के नोट अमान्य कर दिए थे। हालांकि कुछ जरूरी सेवाओं के भुगतान में इनका इस्तेमाल शुरू में 72 घंटे के लिए और फिर बढ़ाकर 24 नवंबर तक जारी रखा गया था। बाद में इसमें संशोधन करते हुए कहा गया कि बिजली बिल, पानी, स्कूल फीस, प्री-पेड मोबाइल कूपन, इ’धन और एयरलाइन के टिकट खरीदने के लिए केवल 500 रुपए के पुराने नोट इस्तेमाल 15 दिसंबर तक किया जा सकेगा।

हवाईअड्डों पर हवाई टिकट की खरीद को लेकर दी गई छूट को वापस लेते हुए मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह पाया गया है कि एयर टिकट काउंटरों के पास डिजिटल भुगतान लेने की सुविधा है। साथ ही यात्रियों को वैध मुा या डिजिटल भुगतान के लिए तैयार होने को लेकर पर्याप्त मौका दिया गया।’’

सडक़ परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई-भुगतान को बढ़ावा देने के अलावा सरकार लोगों को आरएफआईडी आधारित फास्ट टैग खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे टोल प्लाजा पर नकद रहित भुगतान कर सके।

बयान के अनुसार, ‘‘नकद भुगतान के लिए यात्रियों से अनुरोध है कि वे देरी से बचने के लिए अपने पास पर्याप्त खुदरा पैसा रखें। टोल प्लाजा पर पुराने 500 रुपए के नोट 15 दिसंबर तक चलेंगे लेकिन केवल फास्ट टैग खरीदने और 200 रुपए से अधिक के टोल भुगतान के लिए।’’

टोल ई-वालेट के जरिए भी दिया जा सकता है।



 

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