मुंबई। साइरस मिस्त्री के परिवार की दो कंपनियों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी से अपने अधिकार का इस्तेमाल कर कंपनी कानून के तहत मिस्त्री को टाटा संस से हटाने को चुनौती देने लिए १० प्रतिशत शेयरधारिता के पात्रता मानदंड की छूट देने की अपील की है।
मिस्त्री की कंपनियों ने याचिका दायर कर टाटा संस से उनको हटाने को चुनौती दी थी। लेकिन एनसीएलटी ने कल यह व्यवस्था दी कि उनकी अपील टिकने योग्य नहीं है क्योंकि ये कंपनियां एनसीएलटी में जाने के लिए १० प्रतिशत शेयरधारिता की पात्रता को पूरा नहीं करती हैं।