अगर किया दो लाख से ज्यादा नगद लेन-देन, तो भरना होगा 100 फीसदी जुर्माना

Samachar Jagat | Tuesday, 21 Mar 2017 06:54:50 PM
If done more than two million cash transactions, then filling 100 percent of the fines

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से ही मोदी सरकार लगातार नए नए फैसले ले रही है। जिससे एक ओर तो आमजन को नुकसान हो रहा है तो वहीं आने वाले समय में ये फैसले ही लोगों के लिए किफायती साबित होंगे। नोटबंदी के चार महिनों के बाद एक बार फिर सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है। जिसकों सुनकर लोगों को और परेशानी उठानी पड़ सकती है।

सरकार अब दो लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन को अब गैर-कानूनी माना जाएगा और ऐसा करने पर भारी जुर्माना भरना होगा। सरकार ने मंगलवार को यह नया प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के मुताबिक तय सीमा से अधिक राशि के नकद लेनदेन पर 100 फीसदी तक जुर्माना लगेगा। फरवरी में आम बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि नकद लेनदेन की सीमा 3 लाख रुपए तय की जानी चाहिए।

लेकिन अब सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर अगले महीने से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से नकद लेनदेन की अधिकतम राशि दो लाख रुपए करने का फैसला किया है। सरकार का यह पहल कालेधन पर अंकुश लगाने और लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते है। जानकारी के अनुसार राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा था कि सरकार सभी बड़े नकद लेनदेनों पर नजर रखेगी।

इससे पहले सरकार ने 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन के लिए पैन कार्ड या आयकर पहचान की विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि सरकार, बैंकिंग कंपनियों, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक या को-ऑपरेटिव बैंकों पर नकद लेनदेन की सीमा लागू नहीं होगी।
 



 

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