दिवाला संहिता के तहत आईबीबीआई ने नियमनों के तीन सेट अधिसूचित किए

Samachar Jagat | Thursday, 24 Nov 2016 04:27:28 AM
IBBI notifies three sets of regulations under Bankruptcy Code

नई दिल्ली। वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिव और लागत लेखाकार कुछ शर्तों के साथ शोधन अक्षमता पेशेवरों के तौर पर काम कर सकेंगे। इसके अलावा लाभ के ध्येय से काम नहीं करने वाली कुछ कंपनियां भी शोधन अक्षमता पेशेवर एजेंसी के तौर पर काम कर सकेंगी।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत इस संबंध में नियमनों को अधिसूचित कर दिया है। इस कानून में कार्पोरेट इकाइयों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों के शोधन अक्षमता मामलों के समाधान और उनके पुनर्गठन से जुड़े कानूनों में संशोधन और समेकन का काम किया गया है।

इस कानून को अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई ने नियमनों के तीन अलग अलग सेट अधिसूचित किए हैं। ये अधिसूचित नियम, शोधन अक्षमता पेशवरों, शोधन अक्षमता एजेंसियों और शोधन अक्षमता पेशेवर एजेंसियों के गवर्निंग बोर्ड से संबंधित कायदे कानून के बारे में हैं।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कहा है कि शोधन अक्षमता पेशेवरों से जुड़े इन नियमों में संहिता के तहत ऐसे पेशेवरों के पंजीकरण, नियमन और उनके देखरेख का प्रावधान किया गया है और यह 29 नवंबर से प्रभावी होंगे।

इसमें कहा गया है, ‘‘कोई भी वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिव और लागत लेखाकार जो कि डिग्री पाने के बाद 10 साल का रोजगार अथवा काम का अनुभव रखता हो, या फिर कोई स्नातक जिसे पात्रता के बाद 15 साल का प्रबंधकीय अनुभव हो वह शोधन अक्षमता के बारे में सीमित परीक्षा पास कर इस क्षेत्र के पेशेवर होने का पात्र बन सकता है।

मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोई भी अन्य व्यक्ति विशेष राष्ट्रीय शोधन अक्षमता परीक्षा पास कर इसके योग्य हो सकता है। ऐसे वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिव और लागत लेखाकार जिन्हें अपने क्षेत्र में 15 साल का काम का अनुभव है वह बिना परीक्षा के भी पंजीकरण करा सकते हैं।



 

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