उच्च न्यायालय का पर्ल्स ग्रुप के दो निदेशकों को जमानत से इनकार

Samachar Jagat | Wednesday, 08 Mar 2017 06:33:03 AM
High Court directs two Directors of Perls Group to refuse bail

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पल्र्स ग्रुप के दो निदेशकों को आज जमानत देने से इनकार कर दिया। इन दोनों के साथ समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एन एस भंगू पर पांच करोड़ से अधिक निवेशकों को 45,000 करोड़ रपये का चूना लगाने का आरोप है। 

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने पल्र्स ग्रुप के कार्यकारी निदेशक वित्त गुरमीत सिंह और कार्यकारी निदेशक सुब्रत भट्टाचार्य की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं और ऐसी आशंका है कि वे इस मामले में आगे की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। 

अदालत ने कहा कि सीबीआई की यह धारणा कि वे आगे की जांच को प्रभावित कर सकते हैं विश्वसनीय सामग्री पर आधारित है, क्योंकि हिरासत के दौरान उन्होंने कंपनी की संपत्ति की बिक्री का प्रयास किया।

सिंह और भट्टाचार्य तथा भंगू के साथ पर्ल एग्रोटेक कारपोरेशन के कई प्रवर्तक और निदेशक आईपीसी की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मामले का सामना कर रहे हैं। इन मामलों में सात साल से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। -(एजेंसी)



 

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