नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में हस्तक्षेप से इनकार किया है क्योंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष अदालत के समक्ष विचाराधीन है।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी तथा न्यायाधीश संगीता धींगड़ा सहगल ने इस बारे में एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया।
याचिका में आग्रह किया गया था कि सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि ‘वह एयरसेल लिमिटेड की सभी आस्तियां व शेयर कुर्क व जब्त करने के लिए निचली अदालत में जाए।’
अदालत ने कहा कि अगर जनहित याचिका के अनुसार निर्देश जारी किए जाते हैं तो वह सुनवाई अदालत के समक्ष जारी मामले में हस्तक्षेप होगा साथ ही इससे शीर्ष अदालत के आदेश का उद्देश्य भी पराजित हो जाएगा।
याचिका सोसायटी फोर कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन की ओर से लगाई गई थी।