जीएसटी : खादी धागा, गांधी टोपी, राष्ट्रीय झंडा पर नहीं लगेगा कर

Samachar Jagat | Sunday, 04 Jun 2017 10:13:25 PM
GST Rollout: Khadi yarn, Gandhi topi, national flag exempt from GST

नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में खादी धागा, गांधी टोपी, राष्ट्रीय झंडा पर कोई कर नहीं लगेगा। वहीं नकली आभूषण, मोती और सिक्के पर 3 प्रतिशत शुल्क लगेगा।

इसके अलावा जीएसटी परिषद् ने पूजा के सामान के तहत बेचे जाने वाले रूद्राक्ष, खड़ाउ, पंचामृत, तुलसी माला, पवित्र धागा और विभूति जैसे जिंसों को पूजी सामग्री के अंतर्गत रखने का फैसला किया और कहा कि जीएसटी के अंतर्गत इस पर छूट होगी।

साथ ही चंदन टिका, बिना ब्रांड वाला शहद तथा दिया बत्ती को एक जुलाई से लागू होने वाली नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में छूट दी गई है।

हालांकि पांच पूजी सामग्री...लोबहान, मिस्री, बताशा और बुरा पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। कपड़ा के मामले में 1,000 रुपए से कम के कंबल, पर्दा, बिछावन, शौचालय और रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाले लिनेन, तौलिए पर 5 प्रतिशत कर लगेगा।

साथ ही 1,000 रुपए से कम लागत वाले नैपकिन, मच्छरदानी, बोरी, थैला, लाइफ जैकेट पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। वहीं 1,000 रुपए से अधिक लागत वाली उक्त वस्तुओं पर 12 प्रतिशत कर लगेगा।

रेशम और जूट धागा को छूट श्रेणी में रखा गया है लेकिन कपास और प्राकृतिक फाइबर तथा अन्य सभी धागा पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। मानव निर्मित रेशम पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

खादी को छोडक़र अन्य सभी श्रेणी के कपड़ों पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा गांधी टोपी तथा भारत के झंडे पर जीएसटी के तहत कर नहीं लगेगा।

एक हजार रुपए तक की लागत वाले मानव निर्मित परिधान पर 5 प्रतिशत कर लगेगा जो मौजूदा 7 प्रतिशत से कम है। जिनकी लागत 1,000 रुपए से अधिक है, उन पर 12 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा, माचिस, डिब्बाबंद जैविक उर्वरक पर नई व्यवस्था में 5 प्रतिशत कर लगेगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद् ले लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कर का निर्धारण कर दिया है। उन वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत कर लगाया गया है। परिषद् में जेटली के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।



 

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