नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने आज फ्रैंकलिन टेम्प्लेटन म्यूचुअल फंड कंपनी पर 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया।
कंपनी पर यह जुर्माना एक ‘अनौपचारिक समूह’ का गठन एक निवेश समिति के रूप मेें करने और इस समिति में एक अंतरराष्ट्रीय सीआईओ को शामिल करने का दोषी पाए जाने के बाद लगाया गया है।
सेबी के नियमानुसार एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी अपने परिचालन को भारत से बाहर संचालित नहीं कर सकती है। इसमें कारोबारी डेस्क, होल्डर सेवा एवं निवेश परिचालन शामिल है। -एजेंसी