नोटों की अदला-बदली पर आरबीआई ने स्थिति स्पष्ट की

Samachar Jagat | Wednesday, 09 Nov 2016 06:54:07 AM
Exchange of notes on the central bank to explain the situation

मुंबई। मंगलवार मध्यरात्रि से 1,000 रुपए और 500 रुपए के बैंक नोटों को अवैध करने की सरकार की अप्रत्याशित घोषणा के बाद मौद्रिक अधिकारियों ने इस कदम के पीछे तर्क देते हुए 25 बिंदुओं की एक विस्तृत प्रश्नोत्तरी आज जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इस प्रतिबंध के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण अधिक मूल्य के जाली नोटों का बढऩा और व्यवस्था में अधिक कालाधन का होना है।

लेकिन साथ ही आरबीआई ने जनता को यह आश्वासन भी दिया कि एक व्यक्ति जितने अधिक मूल्य की नकदी बदलता है, उसे उतने ही मूल्य के नोट अधिक मात्रा में मिलेंगे। मसलन 500 रुपए के एक नोट के बदले उसे 100-100 रुपए के पांच नोट मिलेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि एक व्यक्ति को नकदी में 4,000 रुपए तक ही मिलेंगे और इससे उपर की रकम उसके खाते में जमा कर दिए जाएंगे और वह पूरी की पूरी रकम नकदी में नहीं पा सकता।

पुराने नोटों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में से किसी पर भी और किसी बैंक शाखा या किसी प्रधान डाक घर या उप डाक घर में बदले जा सकते हैं।जिन्हें 4,000 रुपए से अधिक की नकदी की जरूरत है, वह चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों जैसे आनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वालेट, आईएमपीएस, क्रेडिट..डेबिट कार्ड आदि के जरिये इसका भुगतान कर सकता है। जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है, वे केवाईसी दस्तावेजों के साथ एक खाता खोल सकते हैं।

जिस व्यक्ति के पास अपना खुद का निजी खाता नहीं है, वह रिश्तेदार या मित्र के खाते के जरिये नोटों को बदलने की सुविधा ले सकता है, बशर्ते उसे लिखित अनुमति लेनी होगी और नोट बदलते समय उसे खाताधारक द्वारा दी गई अनुमति का प्रमाण और अपना वैध पहचान प्रमाण उपलब्ध कराना होगा।



 

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