समान कार्य के लिए समान वेतन अस्थायी कर्मचारियों पर लागू : उच्चतम न्यायालय

Samachar Jagat | Sunday, 30 Oct 2016 07:18:52 AM
Equal pay for equal work applies to temporary employees: SC

नई दिल्ली। महत्वपूर्ण आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का सिद्धांत दिहाड़ी, अस्थायी और अनुबंध पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगा जो कि नियमित कर्मचारियों की तरह का काम करते हैं।

समान कार्य के लिए समान वेतन देने से इंकार करने को ‘शोषण गुलामी’, ‘दमनकारी’ और ‘प्रतिरोधी’ बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में सिद्धांत अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की एक पीठ ने कहा, हमारे दृष्टिकोण में श्रम के फल का कृत्रिम मानक चिन्हित करना गलत है। समान कार्य करने वाले एक कर्मचारी को दूसरे से कम भुगतान नहीं किया जा सकता है, जो कि समान कार्य और जिम्मेदारी निभाता है। कल्याणकारी राज्य में हरगिज नहीं।



 

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