नई दिल्ली। कंपनियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के साथ नामांकन के लिए केवल एक साझा फॉर्म भरने की जरूरत होगी।
सरकार जल्द ही साझा पंजीकरण फॉर्म पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका मुख्य मकसद कंपनियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में कागजी कार्य बोझ को कम से कम करना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम एक संयुक्त फॉर्म पर काम कर रहे हैं। ईपीएफओ और ईएसआईसी से पंजीकरण के लिए नियोक्ताओं को इसी साझा फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।
ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के तहत देश में औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों को जरूरी सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जाता है। बीस या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए ईपीएफओ के पास पंजीकरण कराना जरूरी है, जबकि ईएसआईसी के पास पंजीकरण के लिए यह सीमा 10 कर्मचारियों की है।
ईपीएफओ तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं.... कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 का परिचालन करता है। इसी तरह ईएसआईसी औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को स्वास्थ्य कवर तथा नकदीरहित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराता है।
ईपीएफओ के अंशधारकों की संख्या चार करोड़ से अधिक है। वहीं ईएसआईसी के द्वारा बीमित लोगों की संख्या दो करोड़ है और यह अपने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत करीब आठ करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराता है।