नई दिल्ली। स्नैपडील और आमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत अनिवार्य रूप से एक प्रतिशत स्रोत पर कर संग्रहण टीसीएस करना होगा। जीएसटी व्यवस्था के एक जुलाई से लागू होने की उम्मीद है। जीएसटी परिषद ने जीएसटी कानून के जिन मॉडल को मंजूरी दी है उसमें यह प्रावधान है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को एक प्रतिशत टीसीएस कटौती करनी होगी।
आदर्श कानून में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को एक प्रतिशत टीसीएस का संग्रहण करना होगा। विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता जताई है कि इसका मतलब है कि राज्यों के बीच वस्तुओं की आवाजाही पर इतना ही शुल्क लगेगा। इस तरह कुल टीसीएस कटौती दो प्रतिशत हो जाएगी।
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने अंतिम आदर्श जीएसटी कानून में ‘तक’ शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतबल है कि टीसीएस बिक्री राशि का एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।’’- एजेंसी