दूरसंचार विभाग ने जुर्माना लगाने के अधिकार पर अटॉर्नी जनरल की राय मांगी

Samachar Jagat | Monday, 07 Nov 2016 09:43:38 PM
DoT sought the opinion of the Attorney General on the right to impose fines

नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने इंटरकनेक्शन के मुद्दे पर मौजूदा दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर भारी-भरकम जुर्माने की सिफारिश की है। इसको ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विभाग ने अटॉर्नी जनरल से राय मांगी है कि क्या उसे लाइसेंस शतो’ का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार है।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह का जुर्माना लगाए जाने के हमारे अधिकार पर सवाल उठाने के बाद हमने लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के अधिकार के बारे में अटॉर्नी जनरल से राय मांगी है।’’ पिछले महीने ट्राई ने एयरटेल और वोडाफोन 1050 करोड़ रपए प्रत्येक और आइडिया सेल्युलर पर 950 करोड़ रपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी क्योंकि इन्होंने रिलायंस जियो को इंटरकनेक्शन प्वाइंट देने से मना कर दिया था।



 

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