नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज (डीएसई) को शेयर बाजार के कारोबार से हटने की आज अनुमति दे दी है। दिल्ली शेयर बाजार ने इस बारे में मई 2014 में आग्रह किया था। सेबी ने कहा है कि डीएसई ने इस बारे में उसकी नियम शर्तों को पूरा कर दिया है और वह कारोबार से निकल सकता है।
उल्लेखनीय है कि नियामक ने नवंबर 2014 में ‘गंभीर अनियमितताओं’ का हवाला देते हुए डीएसई की मान्यता रद्द कर दी थी। डीएसई ने इसे सैट में चुनौती दी। इस पर सैट ने स्वैच्छिक रूप से कारोबार से हटने की डीएसई की याचिका पर सेबी को तीन माह के भ्ज्ञीतर जरूरी सूचना उपलब्ध कराने को कहा।
सैट ने सेबी से भी कहा कि वह स्वैच्छिक रूप से मान्यता समाप्त करने के आग्रह में भुगतान योग्य राशि का निर्धारण कर प्रक्रिया को पांच माह के भीतर पूरा करे।