केयर्न के साथ उत्पादन सहभागिता समझौते की अवधि बढाने पर निर्णय दो माह में करें सरकार : उच्च न्यायालय

Samachar Jagat | Tuesday, 08 Nov 2016 03:56:03 AM
Delhi HC gives centre two months to decide on extending Cairn's Barmer PSC

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को केयर्न इंडिया के साथ राजस्थान तेल परियोजना के बारे में उत्पादन सहभागिता समझौते पीएससी की अवधि बढाने के विषय में साफ-साफ दो माह के अंदर निर्णय करने को कहा।

ब्रिटेन के वेदांता समूह की इस कंपनी का राजस्थान ब्लाक से 2020 तक तेल उत्पादन करने का समझौता है। वह इसका विस्तार 2030 तक कराना चाहती है।

न्यायाधीश संजीव सचदेव ने केंद्र को केयर्न और ओएनजीसी के साथ उस तेल ब्लाक के बारे में हुए पीएससी को 2030 तक बढाने के बारे में छह जनवरी 2017 तक निर्णय करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी।

अदालत ने कहा है कि यह निर्णय करते समय इसे अपने मामलों में विस्तार चाह रही अन्य कंपनियों के संबंध में विचार की जा रही नीति के साथ न जोड़ा जाए।

सरकार ने अदालत से कहा था कि वह पीएससी की अवधि बढ़ाने के बारे में एक समान नीति पेश करने वाली है। इसी संदर्भ में सरकार की ओर से इस मामले में निर्णय के लिए 31 जनवरी 2017 तक तीन महीने का समय और मांगा गया था। अदालत ने कहा कि प्रत्येक पीएससी अलग अलग है। सबको एक साथ नहीं रखा जा सकता।

उसने सरकार को केयर्न के मामले में 14 दिसंबर, 2015 के आदेश के अनुसार कोई निर्णय करने को कहा है। उसके अनुसार ओएनजीसी को छह सप्ताह के अंदर निर्णय करना था और उसके बाद सरकार को तीन माह के अंदर अपना निर्णय करने को कहा था।

संबंधित तेल ब्लाक में सरकारी परिचालक के नाते भागीदार ओएनजीसी ने विस्तार पर अपनी सहमति 28 जुलाई को दे दी। केंद्र ने अदालत को भरोसा दिया था कि वह यकीनी तौर पर 14 अक्टूबर तक निर्णय कर लेगा पर आज उसने तीन माह की मोहलत की अर्जी लगा दी थी पर अदालत ने समय बढाने से मना कर दिया तथा कहा कि केयर्न ने 2009 में विस्तार मांगा था तब से अब तक एक नीति नहीं बना सकी।

केयर्न के वकील सीए सुंदरम ने केंद्र की अर्जी का विरोध किया था और कहा था कि विस्तार न मिलने से वह परियोजना में 30 हजार करोड़ रुपए और उससे अधिक का निवेश नहीं कर पा रही है।

उन्होंने कहा कि धन मिलने वाला है पर फैसले में विलंब हुआ तो अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं के बीच कंपनी की हेठी होगी।



 

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