नई दिल्ली। अगले साल से रक्षा विभाग के हवाईअड्डों से नियमित यात्री-उड़ानों के परिचालन के लिए लेकिन नागर विमानन क्षेत्र के विनियामक नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमति लेनी जरूरी होगी।
महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रक्षा और नागर विमानन मंत्रालय के बीच अभी भी कुछ मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। इसके लिए समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दी गई है। पहले यह सीमा 31 दिसंबर 2016 थी।
इस महीने की शुरुआत में एक अधिसूचना जारी कर नागर विमानन मंत्रालय ने कहा था कि 31 दिसंबर 2017 से रक्षा एरोड्रम समेत अन्य इस तरह के हवाईअड्डों से नियमित उड़ान की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि उसके लिए डीजीसीए से परिचालन प्रमाण पत्र हासिल न किया गया हो।
प्रमाणपत्र देने से पहले महानिदेशालय ऐसे हवाईअड्डों की वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली समेत अन्य सुविधाओं और हवाईपट्टियों की सुरक्षा की जांच सुनिश्चित करेगा।