नोटबंदी के बाद जहां एक तरफ लोगों को कैश की किल्लत का सामना करना पड़ा रहा है, वहीं, सरकार कैशलैस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है। दरअसल, सरकार ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक की खरीद-फरोख्त पर सर्विस टैक्स की छूट दी है।
इससे सरकार डिजिटल लेन-देन को आगे बढ़ाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक के सिंगल ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स से छूट दी जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में इसे लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानि आरबीआई ने ऑनलाइन भुगतान के नियमों में बदलाव किया था। नए नियमों के तहत उपभोक्ताओं को 2000 रुपये तक के ऑनलाइन लेन-देन में अब बार-बार कार्ड का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी। एटीएम कार्ड जारी करने वाला बैंक अपने ग्राहकों के लिये विकल्प की सुविधा देगा।
जिसके तहत संबंधित कार्ड नेटवर्क के भुगतान सत्यापन समाधान की पेशकश की जाएगी। कार्ड नेटवर्क के पेमेंट वेरीफिकेशन सॉल्यूशन की भी पेशकश की जाएगी। अगर ग्राहक इस सुविधा का विकल्प चुनते हैं तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बार रजिस्टर्ड ग्राहकों को हर भुगतान पर कार्ड का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी। इससे ग्राहकों के समय की बचत होगी।
जाहिर है कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े नोटों को बंद करने का एलान कर दिया था। जिसके बाद से बैंकों और एटीएम के बाहर पैसे निकालने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी हैं।