नई दिल्ली। दिल्ली के एक जिला उपभोक्ता मंच ने बार्कलेज बैंक के खिलाफ वायदे मुताबिक सेवा न देने और कारोबार में अनुचित व्यवहार करने के एक ग्राहक के आरोप को सही करार देते हुए उसे पांच हजार रूप की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया है।
दक्षिण दिल्ली जिले के निवासी भागवत प्रसाद ने शिकायत की थी कि इस बैंक ने इसी बैंक के के्रेडिट कार्ड से फरवरी 2008 में की गई एक खरीदारी के संबंध में उनकी ओर से चुकाए गए 10,000 के पूर्ण भुगतान का समायोजन नहीं किया। बैंक ने उसे बकाया बनाया कर 12 समान मासिक किश्त ईएमआई में समायोजित करने लगा था।
न्यायाधीश एस यादव की अध्यक्षता वाली उपभोक्ता अदालत ने इसे जान बूझ कर की गई धोखाधड़ी और अनुचित व्यावसायिक व्यवहार मानते हुए बैंक को निर्देश दिया कि वह ग्राहक को परेशाने और मुकदमे के हर्जाने को मिला कर मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपए का भुगतान करे।