नई दिल्ली। एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला से जुड़े एक मामले को बंद करने की पहल के खिलाफ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और हंसराज अहीर की आपत्तियों पर जवाब देने के लिये सीबीआई को दो महीने का समय दिया है।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने जांच एजेंसी की मंत्री की याचिका पर जवाब देने के लिये समय मांगे जाने के अनुरोध की अर्जी स्वीकार कर ली।
मामला प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. पीआईएल और अन्य से जुड़ा है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिये पांच मई की तारीख मुकर्रर की है।
मानव संसाधन विकास मंत्री जावड़ेकर और गृह-राज्य मंत्री अहीर ने अदालत में याचिका दायर कर सीबीआई के मामले को बंद करने की रिपोर्ट को खारिज करने तथा एजेंसी को मामले में आगे जांच करने एवं पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। दोनों मामले में शिकायकर्ता हैं। -(एजेंसी)