कार्बाइड गैस से फल पकाने के मामलों में 21 करोड़ रू से अधिक के जुर्माने की वसूली

Samachar Jagat | Tuesday, 22 Nov 2016 02:16:01 PM
Carbide gas to cook the fruit with a fine of over Rs 21 crore in cases recovery

नई दिल्ली। सरकार ने आज बताया कि वर्ष 2015...16 में कथित तौर पर कार्बाइड गैस का उपयोग कर पकाए गए फलों के नमूने जांच के बाद अनुरूप न पाए जाने पर 9,852 मुकदमे चलाए गए, 3,999 मामलों में या तो सजा दी गई या जुर्माना लगाया गया तथा जुर्माने के तौर पर 21,19,08,436 रूपये वसूले गए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने आज राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ समाचार पत्रों में फलों को पकाने के लिए कैल्सियम कार्बाइड का उपयोग किए जाने की खबरें प्रकाशित हुई हैं, जबकि फलों को पकाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्रतिषेध तथा बिक्री पर प्रतिबंध विनियम 2011 के तहत कार्बाइड गैस के उपयोग पर प्रतिबंध है। 

नड्डा ने बताया कि वर्ष 2015...16 में कथित तौर पर कार्बाइड गैस का उपयोग कर पकाए गए फलों के 65,833 नमूनों की जांच की गई जिसमें 14,283 नमूने अनुरूप नहीं पाए गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 9,852 मुकदमे चलाए गए और 3,999 मामलों में या तो सजा दी गई या जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि जुर्माने के तौर पर 21,19,08,436 रूपये वसूले गए।

एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि एफएसएसएआई के विनियमों के अनुसार, उपभोग के लिए असुरक्षित किसी भी वस्तु का भंडारण, बिक्री, वितरण या आयात करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाने या जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है।                       -एजेंसी
 



 

यहां क्लिक करें : हर पल अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें, समाचार जगत मोबाइल एप। हिन्दी चटपटी एवं रोचक खबरों से जुड़े और अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें!

loading...
ताज़ा खबर

Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.